स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), फेज-डी० (2014-2019)

भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वच्छता, स्वच्छता को बढ़ावा देकर खुले में शौच को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश में यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू किया जा रहा है, जहाँ खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

  1. लक्षित व्‍यक्तिगत शौचालय / इज्जत घर निर्माण कार्य पूर्ण
  2. सामुदायिक शौचालय (सीएससी) का निर्माण
  3. प्रदेश के सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित

पुरस्कार एवं सम्मान

  • वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान
  • राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम हेतु आयोजित हुये स्कॉच अवार्ड प्रतियोगिता में रजत पदक ।
  • नेशनल रुरल सैनिटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को 735 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवन्टन प्राप्त ।
  • स्वच्छ शौचालय निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) Phase II (April 2019 - March 2026)

  1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य गाँवों की खुले में शौच से मुक्ति (ODF) स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है जिससे गाँव खुले में शौच से मुक्त (ODF) प्लस बन सकें।
  2. ओडीएफ प्लस गाँव को ऐसे गाँव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सुरक्षित व समुचित प्रबंधन किया जा रहा हो तथा देखने में स्वच्छ हो।
  3. ओडीएफ प्लस मानक श्रेणी- भारत सरकार द्वारा ओडीएफ प्लस ग्राम को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है
    • ओ0डी0एफ0प्लस-उदीयमान (Aspiring) - खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता हो एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन या तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था है।
    • ओ0डी0एफ0प्लस-उज्जवल Rising) - खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता हो एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था है।
    • ओ0डी0एफ0 प्लस-उत्कृष्ट (Model) - खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता हो एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था है। दृष्यमान स्वच्छता के साथ साथ ओडीएफ प्लस आईईसी संदेश प्रदर्शित हो।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) Phase II के घटक

  1. व्‍यक्तिगत शौचालय / इज्जत घर निर्माण
  2. शौचालयों की मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)
  3. सामुदायिक शौचालय (सीएससी) का निर्माण
  4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
  5. तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management)
  6. गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources-dhan)
  7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Plastic Waste Management)<
  8. मलीय कीचड प्रबंधन (Fecal Waste Management)
  9. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की पात्रता
    • गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवार
    • गरीबी रेखा के ऊपर (APL) परिवार
      • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
      • दिव्यांगजन वाला परिवार
      • भूमिहीन मजदूर जिनके पास घर है
      • लघु एवं सीमान्त किसान
      • महिला मुखिया वाला परिवार
  10. वित्तीय प्राविधान
    • शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि - रू0 12000/-
    • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
    • 5000 की जनसंख्या तक

    • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 60/- प्रति व्यक्ति तक
    • तरल अपशिष्ट प्रबंधन रू0 280/- प्रति व्यक्ति तक
    • 5000 से अधिक जनसंख्या तकः

    • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 45/- प्रति व्यक्ति तक
  11. तरल अपशिष्ट प्रबंधन रू0 660/- प्रति व्यक्ति तक
  12. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक विकास खण्ड में एक)-प्राविधानित धनराशि -प्रति इकाई रू0 16 लाख तक
  13. मलीय कीचड प्रबंधन /फिकल स्लज मैनेजमेन्ट (FSM) -प्राविधानित धनराशि - रू0 230/- प्रति व्यक्ति तक
  14. गोबर-धन (GOBARdhan) प्राविधानित धनराशि - प्रति जनपद रू0 50 लाख तक
  15. आवेदन प्रक्रिया (IHHL) : कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार या लाभार्थी स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय/ CSC/ स्वयं के द्वारा SBM G के पोर्टल पर जा करके सिटिज़न कार्नर में APPLICATION FORM FOR IHHL पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
  16. प्रपत्र एवं सत्यापन: पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेज जमा कर स्वीकृति के लिए आवेदन करता है। ग्राम पंचायत / पंचायत सचिव / विकास /जनपद द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाते हैं।
  17. अनुदान वितरण:
    सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु दो किस्तों में प्रोत्साहन धनराशि हस्तांतरित की जाती है।
  18. निर्माण एवं गुणवत्ता जांच:
    निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार होता है। Completion के पश्चात स्थानीय प्रभारियों (panchayat अधिकारी/Block Swachhata Officer) द्वारा स्थलीय सत्यापन और गुणवत्ता जांच की जाती है।

दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड)
  2. निवास प्रमाण (ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)
  3. बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति (भुगतान हेतु)
  4. आय/गरीबी रेखा प्रमाण (यदि परिवार BPL कैटेगरी में हो)
  5. अन्य स्थानीय आवश्यक दस्तावेज (जैसे जाति प्रमाण-पत्र, इत्यादि, यदि ज़िला/ग्राम पंचायत द्वारा माँगा जाए)

राज्य के अभिनव प्रयास

  • स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक शौचालयों का रख-रखाव की व्यवस्था का प्राविधान एवं रोजगार सृजन
  • रेट्रोफिटिंग हेतु शासनादेश निर्गत एवं धनराशि की वित्त आयोग से व्यवस्था

सम्मान/पुरस्कार

    वर्ष 2020-21

  • गरीब कल्याण योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान
  • स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक शौचालय में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान
  • गन्दगी मुक्त भारत में प्रथम स्थान
  • गरीब कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद प्रयागराज हरदोई एवं फतेहपुर को निर्धारित अवधि में सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
  • स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान
  • वर्ष 2021-22

  • दीवाल चित्रण/लेखन के माध्यम से प्रचार प्रसार व जन जागरुकता की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार
  • जैबिक कचरा, ग्रे-वाटर, प्लास्टिक, गोबरधन व मलीय कचरा प्रबन्धन हेतु दीवाल चित्रण/लेखन के माध्यम से जन जागरुकता की श्रेणियों में द्वितीय पुरस्कार
  • वर्ष 2023-24

  • 1- लाइट हाउस इनीसिएटिव अन्तर्गत सर्वाधिक ओडीएफ प्लस ग्राम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार

सम्बंधित जानकारी

क्र.सं. वित्तीय वर्ष योजना उप योजना कुल बजट (Total Budget) कुल व्यय (Total Expenditure) लाभार्थियों को प्राप्त लाभ
(Benefit Received To Beneficiaries)
1 2025-26 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 256000000.00 0.00 0
2 2025-26 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आर.आर.सी.) 4075155000.00 0.00 0
3 2025-26 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फीकल स्लज मैनेजमेंट (एफ.एस.एम) 13030931520.00 0.00 0
Total : 17362086520.00 0.00 0